सुप्रीम कोर्ट ने चमकी बुखार मौत मामले में सोमवार को केन्द्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को सात दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में हुई 150 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को केन्द्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

न्यायामूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति बीआर गवई की पीठ ने बिहार सरकार को चिकित्सा सुविधाओं, पोषण एवं स्वच्छता और राज्य में स्वच्छता की स्थिति की पर्याप्तता पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है.

सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश में भी पहले इसी तरह से कई लोगों की जान जा चुकी है. अदालत ने इसका संज्ञान लिया और राज्य सरकार को भी इस पर जवाब दाखिल करने को कहा. मामले पर अगली सुनवाई 10 दिन के बाद की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को मेडिकल सुविधा बढ़ाने के आदेश दिए जाएं. साथ ही केंद्र सरकार को इस बारे में एक्शन लेने को कहा जाए. बीते बुधवार को अदालत ने इस मामले पर सुनवाई को लेकर हामी भरी थी. मनोहर प्रताप और सनप्रीत सिंह अजमानी की ओर से दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि सरकारी सिस्टम इस बुखार का सामना करने में पूरी तरह से फेल रहा है.

गौरतलब है कि  मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों में बीते एक महीने से चमकी बुखार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इसका सबसे ज्यादा असर मुजफ्फरपुर में दिखा है, जहां अकेले श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) में अब तक 175 बच्चों की जानें जा चुकी हैं जबकि 525 मामले सामने आ चुके हैं.

Web Title : SUPREME COURT DIRECTS CENTRE, BIHAR AND UTTAR PRADESH GOVERNMENT TO FILE REPLY WITHIN SEVEN DAYS IN BRIGHT FEVER DEATH CASE ON MONDAY

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