लव जिहाद मामले में तारा शाहदेव के पूर्व पति को राहत, हाईकोर्ट ने दी बेल 

रांची. नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के पूर्व पति रंजीत कोहली को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचसी मिश्रा की अदालत ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. साथ ही उसे अपना पासपोर्ट जमा कराने की भी शर्त रखी गई है. साल 2014 से लव जिहाद मामले में रंजीत कोहली रांची के होटवार जेल में बंद है. इससे पहले कोर्ट ने 07 दिसंबर 2018 को उसे सिम कार्ड और मोबाइल मामले में 50-50 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

तारा शाहदेव के साथ झूठ बोलकर शादी रचाने और उसे धर्मपरिवर्तन के लिए मजबूर करने वाले आरोपी रंजीत के घर से पुलिस ने 36 सिम कार्ड और 15 मोबाइल फोन जब्त किए थे.. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में उसकी जांच अब भी जारी है.

लव-जिहाद मामले में इसी साल जून में रंजीत से पीड़िता और नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव को फैमिली कोर्ट से तलाक मिला था. तारा ने पूर्व पति रंजीत कोहली पर जबरन धर्म परिवर्तन, शारीरिक प्रताड़ना सहित कई आरोप लगाए थे. मामला तूल पकड़ने के बाद सीबीआई ने साल 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी.

Web Title : TARA SHAHDEVS EX HUSBAND RELIEVED IN LOVE JIHAD CASE, HIGH COURT WARNS

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