नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की मिली इजाजत, सरकार कोर्ट में ऑर्डर के ख़िलाफ ड्राफ्ट सौंपेगी

लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट  ने आज (शनिवार) पाकिस्तान  के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर विदेश में जाकर इलाज करवाने की इजाज़त दे दी. आपको बता दें कि नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर के दिन दिल का दौरा  पड़ा था, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. नवाज शरीफ विदेश जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन नवाज का नाम ´मनी लॉन्ड्रिंग केस´ में फंसे होने की वजह से ´नो फ्लाई लिस्ट´  में है और इसी वजह से वो पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकते. नवाज पिछले एक साल से लाहौर जेल में बंद हैं, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 साल की सजा काट रहे हैं.

लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ  के विदेश जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और पाकिस्तान सरकार  को ऑर्डर दिया कि वो नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने से ना रोकें. लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान सरकार ने हाईकोर्ट के नवाज को इलाज के लिए विदेश जाने देने के ऑर्डर का विरोध करने का फ़ैसला किया है और वो कोर्ट में ऑर्डर के ख़िलाफ ड्राफ्ट सौंपेगी.

आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट ने नवाज शरीफ को ऑफर दिया था कि अगर वो अपने इलाज के लिए युनाइटेड किंगडम  जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जमानत के तौर पर 700 करोड़ रूपए जमा करवाने होंगे. नवाज शरीफ ने पाकिस्तान सरकार के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था.


Web Title : NAWAZ SHARIF ALLOWED TO GO ABROAD FOR TREATMENT, GOVT TO SUBMIT DRAFT AGAINST ORDER IN COURT

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