नियोजन नीति पर हाइकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांची : नियोजन नीति को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सरकार को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है.  

 सोनी कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. पलामू निवासी सोनी कुमारी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने हाइस्कूल शिक्षकों की  नियुक्ति में जो विज्ञापन निकाला है, उसमें अनुसूचित जिलों में गैर अनुसूचित  जिलों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गयी है.  

 ऐसा नियोजन नीति को  आधार बनाते हुए किया गया है. सरकार ने 13 जिलों को अधिसूचित और 11 जिले को  गैर अधिसूचित घोषित किया है. इस व्यवस्था में राज्य के लोग अपने राज्य के  ही कुछ जिलों में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.  

 याचिका में सरकार की ओर से निकाले गये विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह किया गया है. पूर्व में इस मामले की सुनवाई एकल पीठ में हुई थी. एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया था.

Web Title : HIGH COURT RESPONDS TO THE POLICY ON EMPLOYMENT POLICY

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