तारा शाहदेव प्रकरण : आरोपी रंजीत सिंह कोहली को जमानत

रांची : राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली निशानेबाज :नेशनल शूटरः तारा शाहदेव का धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी रंजीत सिंह कोहली ऊर्फ रकीबुल हसन को झारखंड उच्च न्यायालय से फर्जी सिम कार्ड रखने के मामले में आज जमानत मिल गयी है क्योंकि इस मामले में अधिकतम सजा की आधी अवधि वह जेल में काट चुका है.  

न्यायमूर्ति एच सी मिश्र की पीठ ने रंजीत सिंह कोहली को फर्जी सिमकार्ड रखने के मामले में आज जमानत दे दी. न्यायालय ने उसे पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलके देने पर जमानतदी. यद्यपि कोहली के खिलाफ एक अन्य मामला चल रहा हैं जिसमें अभी रंजीत को जमानत नहीं मिली है. इस कारण उसे जेल में ही रहना होगा.

तारा शाहदेव प्रकरण में पुलिस ने जब कोहली के घर पर छापेमारी की थी, तब उसके पास से 15 मोबाइल और 39 सिम कार्ड बरामद हुए थे. यह सिम अलग-अलग लोगों के नाम से थे. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि सिम अलग-अलग नाम से और अलग-अलग पते पर लिए गए थे. इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है.  

अभी तक इस मामले में सेंट्रल फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है. फिलहाल मामले में जांच जारी है. कोहली की ओर से आरोप लगाया गया कि सीबीआई इस मामले को जानबूझ कर लटका रही है. इस मामले में तीन नवंबर 2014 से रंजीत जेल में बंद है. जिन धाराओं में रंजीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. उनमें मिलने वाली सजा की आधी अवधि उसने जेल में काट ली है अतः दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने रंजीत कोहली को जमानत दे दी.

Web Title : RANJIT SINGH KOHLI ACCUSED OF MAKING A CHANGE IN THE TITLE OF SHOOTER TARA SHAHDEV

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