मोडीफाई सायलेंसर लगाकर वाहन चला रहे चालक पर 13 हजार रूपये का जुर्माना, दुकान संचालक के खिलाफ न्यायायलय में इस्तगासा पेश

बालाघाट. पटाखों की आवाज और तेज ध्वनी वाले मोटीफाई सायलेंसर के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है. इसी कड़ी मंे यातायात पुलिस ने राजघाट गुजरी बाजार चौक मे दुपहिया वाहन क्रमांक एमपी 50 एमपी 1360 वाहन को पकड़ा. जिसके चालक हट्टा थाना अंतर्गत दिगोदा निवासी 30 वर्षीय कुणाल पिता राजेश मेश्राम पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर कंपनी द्वारा दुपहिया वाहन में लगे सायलेंस को निकालकर पटाखों की आवाज वाले मोडीफाई सायलेंसर लगाकर सड़क में ध्वनी प्रदूषण फैलाने के मामले में यातायात पुलिस ने माननीय न्यायालय मंे इस्तगासा पेश किया. जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा युवक पर 13 हजार 700 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है.  

वहीं विगत दिनों रानी अवंतीबाई चौक स्थित माहुले ऑटो मोबाईल्स एंड एसेसरिज दुकान से बरामद किये गये 11 सायलेंसर के मामले में यातायात पुलिस ने यातायात नियमों के तहत 19 मई को माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश किया.  यातायात थाना प्रभारी शैलेन्द्रसिंह यादव ने बताया कि बालाघाट शहर में देा पहिया वाहनो में मोडीफाई सायलेंसर लगाकर तेज आवाज और पटाखे फोड़ने जैसी आवाज वाले वाहनों चालको के खिलाफ कार्यवाही निरंतर जारी है. यातायात पुलिस द्वारा शहर के ऑटो पाटर््स और ऑटो मोबाईल्स की दुकान में आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा और प्रतिबंधित सायलेंसर मिलने पर जब्त कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी.  


Web Title : A FINE OF RS 13,000 HAS BEEN IMPOSED ON THE DRIVER OF THE VEHICLE FOR INSTALLING A MODIFIED SILENCER.