चीतल के सिंग के साथ पकड़ाये आरोपी को कारावास

बालाघाट. बैहर न्यायालय के माननीय जेएमएफसी न्यायाधीश मधुसुदन जंघेल की अदालत ने वन्यप्राणी चीतल के सिंग के साथ पकड़ाये आरोपी छत्तीसगढ़ के कबिरधाम जिला अंतर्गत चिल्पी थान के मरहाडबरा निवासी 45 वर्षीय सुखलाल पिता सुकडु गोंड को धारा 39 सहपठित धारा 51 एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाबसिंह राजपूत ने पैरवी की थी.  

मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 10 जनवरी 2011 को लगभग 4. 30 बजे शाम ई-विकास समिति अध्यक्ष राजकुमार एवं गांव के लोगों ने आरोपी सुखलाल को रनवाही के बीट कक्ष क्रमांक 217 वनग्राम रनवाही की सड़क में सायकिल से चीतल के सिंग को अपने घर मरहाडबरा ले जाते हुए पकड़ा था. मामले में वनपरिक्षेत्र सूपखार में कार्यरत वनरक्षक ने आरोपी के पास से वन्यप्राणी चीतल का सिंग और सायकिल बरामद कर उसके खिलाफ धारा 09,27,29,38,39 सहपठित धारा 50,51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना मंे लिया था. जिसमें वनविभाग ने विवेचना उपरांत परिवाद न्यायालय में पेश किया. जिसमें सुनवाई चल रही थी. विचारण उपरांत आज माननीय न्यायालय ने आरोपी सुखलाल गांेड को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड के दंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : ACCUSED CAUGHT WITH CHITALS SING JAILED