लापरवाही से पलटी बस, चालक को सजा

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र गढ़ी के बस पलटने की घटना में बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमान कृष्णकांत बांगरे की अदालत ने चालक मंडला जिला के मोतीनाला थाना अंतर्गत मंगली निवासी 43 वर्षीय चालक रज्जूदास पिता अर्जुनदास पनिका को दो वर्ष का कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से  सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाब सिंह ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमलसिंह ने बताया कि 1 मई 2016 की दोपहर लगभग 12 बजे बस क्रमांक सीजी 10 जी 0262 के चालक रज्जूदास द्वारा, बस को तेज रफ्तार मं चलाया जा रहा था. इसी दौरान ग्राम परसामऊ, भाई-बहन नाला के पास तेज रफ्तार बस के सामने गाय आ जाने से चालक रज्जूदास का वाहन से नियंत्रण खो गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी. जिसमें बस में बैठे यात्रियों को चोटे आई थी. जिसमें आहत महिला बुद्धनबाई की मौत हो गई थी.  

जिसमें गढ़ी पुलिस द्वारा चालक के खिलाफ 304ए का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया था. जिसमें विवेचना उपरांत गढ़ी पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें  विचारण के दौरान न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्य तथा अभियोजन तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा और अर्थदंड के दंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : BUS OVERTURNS, DRIVER PUNISHED