बालाघाट में कोरोना का विस्फोट: 24 घंटे में मिले 203 नये मरीज,दो दिनों का लॉकडाउन, शराब दुकान, जिम, कोचिंग, ग्रामीण हाट-बाजार, चाट दुकाने बंद, वैवाहिक अनुमति निरस्त

बालाघाट. जिले में कोरोना के दूसरी लहर से 9 अप्रैल को कोरोना का विस्फोट देखने को मिला. बीते 24 घंटे में 203 नये मरीज मिले है. जहां गत 8 अप्रैल को 91 नये मरीज सामने आये थे, वहीं 9 अप्रैल को 112 नये मरीज सामने आये है. यह जिले में कोरोना के दूसरे फेस में कोरोना के मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है. जिससे पूरे जिले में चिंता का माहौल है, हालांकि शासन के आदेशानुसार शुक्रवार 9 अप्रैल की शाम से 12 अप्रैल सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रशासन ने टोटल लॉक डाउन कर दिया है. जिसमें इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवायें पूर्णतया बंद रहेगी. वहीं नागरिकों से लॉक डाउन में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. जिले में दो दिवसीय लॉकडाउन को लेकर 600 पुलिसकर्मियों को सड़को पर सुरक्षा के लिए उतारा गया है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने अपील की कि स्वयं और आम लोगों की कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवायें बंद रहेगी. कोई भी नागरिक लॉक डाउन का उल्लंघन करते यदि पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. जिले में बढ़ते कोरोना महामारी के चलते दो दिवसीय लॉकडाउन में जहां शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश जारी किये गये है. वहीं जिम, कोचिंग संस्थान, ग्रामीण हाट-बाजार और चाट दुकानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिये गये है. वहीं बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर आगामी 10, 11 एवं 17, 18 अप्रैल की दी गई वैवाहिक अनुमति को निरस्त कर दिया गया है.

कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 422

जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजो की संख्या में तेजी से ईजाफा हो रहा है, गत 08 अप्रैल जिले के 91 मरीजों के सेंपल कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं. वहीं 9 अप्रैल को जिले के 112 मरीजों के सेंपल कोरोना पॉजिटिव पाये गये है. इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ कर 422 हो गई है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में 09 अप्रैल तक कुल 3918 कोरोना पॉजिटिव पाये गये है. इनमें से 3477 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं. 09 अप्रैल को 22 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. जिले मे अब तक 19 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है. कोरोना पॉजिटिव 422 मरीजों में से 334 मरीजों को होम आईसोलेशन में रखा गया है, 58 मरीजों को अस्पताल के आईसोलेशन बेड पर रखा गया है, 17 मरीजों को आक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया है और 13 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है. बालाघाट जिले में 09 अप्रैल तक कोरोना टेस्ट के लिए 94936 सेंपल लिए जा चुके हैं.

10, 11 एवं 17, 18 अप्रैल की वैवाहिक अनुमति निरस्त

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में प्रत्येक शुक्रवार सायं 06 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहने के आदेश दिये गये है. इसी परिप्रेक्ष्य में बालाघाट एसडीएम के. सी. बोपचे ने शुक्रवार की शाम 06 बजे से सोमवार की सुबह 06 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन के प्रभावी रहने के कारण पूर्व में दी गई 10 व 11 अप्रैल एवं 17 व 18 अप्रैल की समस्त वैवाहिक अनुमतियां निरस्त कर दी है. अतः पूर्व में बालाघाट एसडीएम कार्यालय से जिन लोगों द्वारा 10 एवं 11 अप्रैल 2021 तथा 17 एवं 18 अप्रैल को विवाह कराने की अनुमति प्राप्त की गई थी, वह अब निरस्त कर दी गई है.

जिम, कोचिंग संस्थान, ग्रामीण हाट-बाजार, चाट दुकानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश

जिले में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में संचालित जिम, कोचिंग संस्थान, ग्रामीण हाट-बाजार, चाट दुकानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है. इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बालाघाट जिले की राजस्व सीमाओं में स्थित चौपाटी, चाट, पानीपुरी, चयनीज, पोहा आदि की दुकानें 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी. रेस्टारेंट, भोजनालय, कैफे आदि में बैठकर खाने वाली (डायनिंग) व्यवस्था पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी और ऐसे संस्थानों द्वारा केवल होम डिलेवरी तथा पार्सल सुविधा के माध्यम से ही खाद्य पदार्थों, सामग्री की बिक्री की जायेगी. जिले में स्थित जिम, कोचिंग संस्थान, ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट-बाजार आदि 15 अप्रैल तक बंद रहेंगें. शादी-विवाह तथा अन्य पारिवारिक समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगें.  

अन्य प्रदेशों से बालाघाट जिले में आने वाले लोगों को 72 घंटे के भीतर कराया गया आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही जिले में प्रवेश दिया जायेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी. जिले में प्रति दिन रात्री 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रीकालीन लाकडाउन रहेगा.     जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिन सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किये गये है. शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगें. 05 कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक नियत रहेगा. यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा.

जिले में प्रत्येक शुक्रवार सायं 06 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से माल एवं सेवाओं के आवागमन, ओद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा या तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों, केन्द्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी कर्मचारी के आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी एवं अधिकारियों, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवायें, टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मी, बस स्टेंड एवं रेल्वे स्टेशन आदि से आने-जाने वाले नागरिकों के आवगमन को छूट रहेगी.

09 से 12 अप्रैल तक शुष्क दिवस घोषित

जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने एवं जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को 09 अप्रैल की शाम 06 बजे से 12 अप्रैल की प्रातः 06 बजे तक बंद रखने के आदेश दिये है और इस अवधि को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है. इस अवधि में जिले में मदिरा का क्रय, विक्रय, वितरण एवं परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी.


Web Title : CORONA BLAST IN BALAGHAT: 203 NEW PATIENTS FOUND IN 24 HOURS, TWO DAYS LOCKDOWN, LIQUOR SHOP, GYM, COACHING, RURAL HAAT BAZAR, CHAAT SHOPS CLOSED, MATRIMONIAL PERMISSION CANCELLED