नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलियुगी चाचा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बालाघाट. नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले कलियुगी चाचा को बालाघाट न्यायालय में पॉस्को एक्ट के माननीय विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  

आरक्षी केन्द्र थाना बहेला के अपराध में मनेरी निवासी 48 वर्षीय आरोपी प्रकाश सहारे पिता आडकू सहारे पर थाना बहेला में दर्ज अपराध की धारा 376(2)(एफ)(आई) भा. दं. सं. एवं धारा 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट में न्यायालय ने दोषी पाया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिाकरी अखिल कुमार कुशराम ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 2 मार्च 2018 को सुबह के लगभग 10 बजे जब पीड़िता, घर में अवने मम्मी-पापा और दादी के साथ थी. उसी समय आरोपी चाचा पीड़िता के घर आया और बोला कि चल मेरे घर खाना पकाना है. चूंकि पत्नी मायके गई थी. जिस पर पीड़िता अपनी मम्मी से पूछकर मम्मी के कहने पर चाचा प्रकाश के घर खाना बनाने चली गई थी. जब पीड़िता, खाना तैयार कर घर लौट रही थी, इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता का दाहिना हाथ पकड़कर उसे बिस्तर में ढकेल दिया. जिस पर पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर आरोपी चाचा ने हत्या करने की धमकी देकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद किसी तरह पीड़िता वहां से अपनी जान बचाकर भागी और घर पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की आपबीती अपने माता-पिता को बताई. जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत बहेला थाने में की थी. जिसमें पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना उपरांत बहेला पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था. जिसमें सुनवाई चल रही थी. गत 22 जून को विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(एफ)(आई) भा. दं. सं. एवं धारा 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/-रू0 के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है और अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 02 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया है.  


Web Title : IRON AGE UNCLE WHO RAPED MINOR NIECE GETS 10 YEARS RIGOROUS IMPRISONMENT