अनियमितता बरतने वाले 04 मेडिकल दुकानों के लायसेंस निलंबित

बालाघाट. औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि विक्रय संस्थानो के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर जिले में स्थित चार मेडिकल स्टोर के लायसेन्स निलंबित किये गये है. जिन दुकानों के लायसेन्स निलंबित किए गए है उनमे समीर मेडिकल मोतीनगर का लायसेंस 07 दिवस, कल्याणी मेडिकल खैरलांजी का लायसेंस 05 दिवस, हर्ष मेडिकल मोतीनगर का लायसेंस 05 दिवस, धनवंतरी मेडिकल किरनापुर का लायसेंस 03 दिवस के लिए शामिल है. निलंबन अवधि के दौरान दुकान संचालक दवाओ का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे.

औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल दुकानों के निरीक्षण के दौरान दुकानों के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थी. जिनमे दवाइयों के क्रय-विक्रय रिकार्ड नियमानुसार संधारित नहीं करना, कोल्ड स्टोरेज वाली वेक्सीन को उचित तापमान पर संधारित नहीं करना पाया गया था. जिन्हे मौके पर नष्ट करवाया गया एवं निरीक्षण के दौरान सक्षम व्यक्ति की अनुपस्थिति पाई गई थी. इन अनियमितताओं के आधार पर दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. जिसके प्रतिउत्तर में दुकान संचालको द्वारा प्रस्तुत जवाब में इन फर्मों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के आधार कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी बालाघाट द्वारा दुकानो को स्वीकृत लायसेंस निलंबित किए गए है.

बालाघाट जिले के समस्त थोक एवं रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि दुकान संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करे. निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.


Web Title : LICENCES OF 4 MEDICAL SHOPS SUSPENDED FOR IRREGULARITIES