भैंस चराने पर विवाद में हत्या, आरोपी को आजीवन कारवास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र किरनापुर के हत्या मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल की अदालत ने आरोपी किरनापुर थाना अंतर्गत लोढांगी निवासी 50 वर्षीय सीताराम पिता रामचंद्र मंसुरे को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एम. एम. द्विवेदी ने पैरवी की थी.

लोक अभियोजक एम. एम. द्विवेदी ने बताया कि घटनाक्रम 23 अक्टूबर 2021 का है, जब सोहनलाल कटरे अपनी भैंस सीताराम मंसुरे के खेत के पास चरा रहा था. शाम लगभग 6 बजे सीताराम मंसुरे ने भैंस को चराने के कारण खेत में हो रहे नुकसान को लेकर पहले सोहनलाल को अश्लील गालियां दी. जिससे भी सीताराम का मन नहीं भरा था तो उसने लकड़ी के डंडे से बेदम मारपीट की. जिससे सोहनलाल के पेट, पसली ओर जांघ, कान और मुंह में चोटें आई थी. जिसकी जानकारी परिजनों को मिलने के बाद दोनो पुत्रो ने अन्य लोगों के सहयोग से घर लाया और यहां से उसे किरनापुर अस्पताल में भर्ती कराया था. सीताराम की मारपीट से गंभीर रूप से घायल सोहनलाल की 27 अक्टूबर 2021 को मौत हो गई.  

सोहनलाल की मौत के बाद पुलिस ने पूर्व में दर्ज अपराध में हत्या की धारा का ईजाफा कर मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया था.  जिसमंे विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने चश्मदीद साक्षियों के कथन और लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर आरोपी सीताराम मंसुरे को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने के फैसले के साथ ही मृतक सोहनलाल कटरे के विधिक उत्तराधिकारी को प्रतिकर योजना का लाभ दिये जाने का आदेश दिया है.  


Web Title : MAN GETS LIFE IMPRISONMENT FOR KILLING BUFFALO OVER CATTLE GRAZING DISPUTE