गलत जगह में वाहन खड़े करने से टकराने वालों की मौत के दोषी चालक को सश्रम कारावास

बालाघाट. गलत जगह में ट्रक खड़ा कर देने के कारण उससे टकराकर मौत होने के मामले के मामले में न्यायालय ने ट्रक चालक को दोषी पो हुए उसे सश्रम कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  आरक्षी केन्द्र कटंगी के मामले में कटंगी न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्रीमती नेहा ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी आंघप्रदेश के कृष्णा जिला अंतर्गत तोटलावल्लुर निवासी जाफर खान को दोषी पाते हुए धारा 304 ए भादंवि. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपए के  अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. घटनाक्रम के अनुसार प्रार्थी थानसिंह रहांगडाले ने थाना कटंगी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि 17 अप्रैल 2019 को उसके जीजा एवं उसकी बहन, भतीजे की शादी में ग्राम बोपली गए थे. जो कार्यक्रम के बाद अपने घर नांदी, अपनी मोटर साईकिल से लौट रहे थे. रात्रि करीब 11ः45 बजे मुझे, रिश्तेदारों से पता चला कि उसके जीजा एवं बहन, मोटर साईकिल से नांदी जाते समय, कटंगी-तुमसर रोड पर पदमावती रेस्टांरेंट के सामने एक खड़े ट्रक से मोटर साईकिल अनियंत्रित होने के कारण टकरा गए, जिससे गंभीर चोटंे आने पर जीजा एवं बहन की मौके पर ही मौत हो गई है. जिसकी शिकायत पर थाना कटंगी पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ, धारा 304ए आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मेें लिया था और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में पेश किया. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया गया है.


Web Title : MAN SENTENCED TO RIGOROUS IMPRISONMENT FOR CAUSING DEATH OF MOTORIST AFTER PARKING IN WRONG PLACE