बालाघाट. हट्टा पुलिस ने स्प्राईड की बॉटल में पेशाब मिलाकर पिलाने और गाली, गल्लौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी हट्टा थाना अंतर्गत खोड़सिवनी निवासी अर्पित गुप्ता के खिलाफ धारा 294,323 ता. हि., 3(1)ए, द, एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया है. मामले की विवेचना थाना प्रभारी के. एल. वरकडे़ कर रहे है. पुलिस थाना से मिली जानकारी अनुसार विगत 18 मई को रात लगभग 8 बजे आरोपी अर्पित गुप्ता ने स्प्राईड की बॉटल में आधी स्प्राईड पीकर, उसे पेशाब से भर दिया और पीड़ित एवं उसके साथियों को पिला दिया और उसका विरोध करने पर उसने उनके साथ गाली, गल्लौज कर धमकी दी. ग्राम खोडसिवनी कमल चौक के पहले के पुल में हुई इस की शिकायत पीड़ित खोड़सिवनी निवासी तिजेश पिता ईश्वरदयाल बड़पात्रे ने पुलिस थाने में की. जिस पर पुलिस ने अपराधिक मामला पंजीबद्व कर जांच में लिया है.