लापरवाह वाहन चालक को न्यायालय उठने तक की सजा

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद सहलाम की अदालत ने नवेगांव थाना अंतर्गत पिंडरई निवासी आरोपी रवि पिता राधेलाल मसकरे को लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने पैरवी थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 23 नवंबर 2013 को शाम 7 बजे रूपचंद अपनी पत्नी रेबतीबाई और दो बच्चो के साथ वापस हिर्री जा रहे थे. इस दौरान सारद भट्टीटोला के पास पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 50 जी 0347 के चालक रवि मसकरे ने वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मोटर सायकिल को टक्कर मार दी थी. जिससे रूपचंद के सिर, दाहिने पैर एवं बांये हाथ तथा पत्नी रेबतीबाई के सीने में आंतरिक चोटें आई थी. जिसके बाद घायल रूपचंद की 29 नवंबर 2013 को नागपुर के अस्पताल में ईलाज के दौरान मौत हो गई थी. जिसमें किरनापुर पुलिस ने आरोपी रवि मसकरे के खिलाफ धारा 279, 337,304ए के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था. मामले में विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिस मामले का न्यायालय में विचारण चल रहा था. आज 1 अगस्त को विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : RECKLESS DRIVER SENTENCED TO DEATH UNTIL COURT