धान क्रय कर भुगतान नहीं करने के मामले में किसानों को राईस मिलर से कराया गया 3.13 लाख रुपये का भुगतान

बालाघाट. लांजी तहसील के ग्राम घोटी के राईस मिलर द्वारा किसानों से धान क्रय करने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया गया था. इस पर किसानों द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही करते हुए लांजी एसडीएम रविन्द्र परमार ने राईस मिलर के विरूद्ध कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया था. प्रकरण दर्ज होने के बाद आज 15 जनवरी को राईस मिलर अतुल आसटकर द्वारा ग्राम घोटी के 08 किसानों को 03 लाख 13 हजार 803 रुपये का बकाया भुगतान कर दिया गया है.

लांजी एसडीएम रविन्द्र परमार ने बताया कि घोटी स्थित पलक राइस मिल के प्रोपराइटर अतुल आसटकर को धनराज, भरत बाहे, कृष्णा पांचे, कोमेश्वर बाहे, जितेन्द्र दांदरे, लवकुश बाहे और युवराज दांदरे द्वारा अपनी धान मई-जून 2020 माह में विक्रय की गई थी. जिसका उन्होंने शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया था. लेकिन माह नवंबर 2020 तक किसानों का भुगतान नही किया गया था. इस संबंध में किसानों ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को शिकायत की थी.

एसडीएम लांजी परमार के संज्ञान में आने पर इस प्रकरण की जांच की गई और कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)अधिनियम 2020 की धारा 8 के तहत राईस मिलर के विरूद्ध पंजीबद्ध दर्ज किया गया था. एसडीएम श्री परमार ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सुलह बोर्ड गठन किया गया था. सुलह बोर्ड के गठन के बाद राईस मिलर द्वारा आज 15 जनवरी 2021 को किसान कृष्णा पांचे को 62 हजार रुपये, कोमेश्वर बाहे को 66 हजार 433 रुपये, धनराज को 40 हजार रुपये, सुरेश बाहे को 25 हजार 500 रुपये, लवकुश बाहे को 17 हजार रुपये, भरत बाहे को 43 हजार 800 रुपये, जितेन्द्र दांदरे को 36 हजार 500 रुपये एवं युवराज दांदरे को 22 हजार 520 रुपये का भुगतान कर दिया गया है.


Web Title : RS 3.13 LAKH PAID TO FARMERS FROM RICE MILLER IN CASE OF NOT PAYING PADDY PURCHASE TAX