बैगेर डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के नहीं बेची जाएगी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन

धनबाद. अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने सभी खुदरा दवा विक्रेताओं को बगैर डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा नहीं बेचने का आदेश दिया है.

अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि यदि किसी खुदरा दवा विक्रेताओं के पास सर्दी, खांसी, बुखार, जो कि कोविड 19 जैसे लक्षण से संबंधित है, की दवा लेने कोई ग्राहक आते हैं तो दवा विक्रेता बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उन्हें दवा नहीं देंगे.  

उन्होंने कहा कि यदि दवा विक्रेता द्वारा बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवा किसी को देने की सूचना प्राप्त होगी तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.