बायो मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने पर नगर निगम प्रगति नर्सिंग होम पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

धनबाद. जैव चिकित्सकीय कचरे (बायो मेडिकल वेस्ट) को नगर निगम के कूड़ेदान में फेंकने पर सरायढेला स्थित प्रगति नर्सिंग होम पर नगर निगम ने 20 हजार का जुर्माना लगाया. शनिवार को निरीक्षण के दौरान निगम के पदाधिकारियों ने प्रगति नर्सिंग होम के बाहर निगम के द्वारा रखे गए कूड़ेदान में ग्लब्स, सिरिंज आदि बायो वेस्ट पाया. नगर निगम के पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कूड़ेदान में जेनरल कचरा ही डालना है. नर्सिंग होम को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने जैव चिकित्सकीय कचरे (बायो मेडिकल वेस्ट) के निस्तारण का उचित बंदोबस्त करे बाउजूद इस तरह खुले में बायो वेस्ट को फेंकना नियम के विरुद्ध है. कोरोनाकाल में इस तरह की लापरवाही बर्दाश नही की जाएगी. नर्सिंग होम पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. निजी चिकित्सालय मनमाने तरीके से खुले में इस खतरनाक कचरे को फेंक रहे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने की आशंका है. किसी भी सूरत में बायो मेडिकल वेस्ट को खुले में न फेंकने का निर्देश दिया गया है बाउजूद अगर नर्सिंग होम ऐसी लापरवाही करेंगे तो निगम उनसे इसी तरह जुर्माना वसूलेगी. जैविक कचरे के निस्तारण के लिए नर्सिंग होम को खुद से व्यवस्था करनी है.