रांची. राज्य में तंबाकू युक्त गुटखा पर प्रतिबंध एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है. इधर, कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 26 जून को एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
इसके साथ ही तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. अब यह प्रतिबंध 25 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा. राज्य में वर्ष 2012 से ही गुटखा पर प्रतिबंध है. इसे हर साल एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है. राज्य में पान पराग, रजनीगंधा, विमल समेत 11 ब्रांड के पान मसालों की बिक्री पर अगले एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इसी साल मई में यह प्रतिबंध लगाया गया है. इसमें पान पराग पान मसाला, शिखर, रजनीगंधा, दिलरूबा, राज निवास, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, सेहत, पान पराग प्रीमियम शामिल है.