आय से अधिक संपत्ति मामले में एनोस एक्का, पत्नी सहित परिवार के पांच सदस्यों को सात साल सजा, 50 लाख जुर्माना 

रांची. राज्य सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का और परिवार के पांच अन्य सदस्यों को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा. 12 फरवरी को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख 25 फरवरी मुकर्रर की थी.

फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में सभी 7 आरोपी उपस्थित रहे. आरोपियों में एनोस के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई गिद्दीयन एक्का, रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा, जयकांत बाड़ा व इब्राहिम एक्का शामिल हैं. मामले में सीबीआई ने एनोस के खिलाफ 158 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. सीबीआई का आरोप था कि एक्का ने 2006 और 2008 के बीच कोडा सरकार में मंत्री रहते हुए कथित तौर पर यह संपत्ति अर्जित की थी.

Web Title : FIVE FAMILY MEMBERS, INCLUDING ANOS AXA, WIFE SENTENCED TO SEVEN YEARS IN DISPROPORTIONATE ASSETS CASE, FINED 50 LAKH

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