बालाघाट. जिले मे अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहें अभियान के अतंर्गत आज दिनांक 16 अगस्त को अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन विक्रय की रोकथाम के लिए कलेक्टर के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिरो से प्राप्त सूचना पर जिले की संयुक्त टीम द्वारा वृत वारासिवनी के ग्राम खैरगोंदी के जंगल, नहर एवं नाले के किनारे एवं नवेगांव, पंडरापानी के जगंल के अवैध शराब के अड्डे एवं बोरीटोला के तालाब के किनारे दबिश दी गई. जहां से आबकारी अमले ने 35 बोरियों एवं 06 ड्रमों तथा 25 मटकों में भरा महुआ लाहन 2750 कि. ग्राम एवं प्लास्टिक के डिब्बों एवं जेरीकेन मंे भरी 90 लीटर हाथ भट्टी शराब जप्त किया.
मौके पर आसपास आरोपियो की तलाश की गई, लेकिन कोई नहीं मिला. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क,च के अतंर्गत 06 प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है. मौके पर लाहन सेंपल लेकर नष्ट किया गया. कार्यवाही मंे जप्त लाहन एवं शराब की अनुमानित कीमत एक लाख 78 हजार रुपये है. इस कार्यवाही में सहा. जिला आबकारी अधिकारी रमेश पंद्रे, एम. आर. उइके, वृत वारासिवनी प्रवीन आब. उपनिरीक्षक रतन बरकडे, केशव उइके, संदीप श्रीवास, माया मरावी, मदन कुलस्ते, संजय इवने सहित वृत प्रभारी एवं स्टॉफ उपस्थित था.