लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले चालक को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र बिरसा के लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले मोटर साइकिल चालक आरोपी बिरसा थाना अंतर्गत जगला निवासी 33 वर्षीय राहुल पिता विनय कुमार अगारे को बैहर न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दयालसिंह सूर्यवंशी की अदालत ने, धारा 304ए भा. द. सं. में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 6000 रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले मंे अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार 30 जनवरी 2018 के शाम 7 बजे मोटरसाइकिल क्रमांक एम. पी. 50 एमएम 1801 के चालक राहुल अगारे ने अपनी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार में लापरवाहीपूर्वक चलाकर सोनसिंह को ठोस मार दी थी. जिससे सोनसिह को चोट पहुंचने पर शासकीय अस्पताल बिरसा में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था. जहां उसकी मौत हो गई थी. जिसमें पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक राहुल अगारे के खिलाफ 304ए भादवि और 184 मो. व्ही. अधि. का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया. विवेचना कार्यवाही पूर्ण करने के बाद बिरसा पुलिस ने 06 मार्च 2018 को अभियोग पत्र न्यायालय मंे प्रस्तुत किया था. विचारण में साक्ष्य तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : DRIVER JAILED FOR RASH AND NEGLIGENT DRIVING