इस्लाम धर्म के अनुसार रात्रि 11 के बाद नहीं होगी निकाह, आतिशबाजी और बाजा पर रहेगा प्रतिबंध : मौलाना मसूद अख़्तर

निरसा(बंटी झा) : निरसा के कुमारधुबी  स्थित शिवलीबाड़ी के जामा मस्जिद में इस्लाम धर्म के अनुसार विवाह हो जिसको लेकर रविवार को बैठक किया गया.   बैठक में सभी मस्जिदों के इमाम और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे.   बैठक में कहा गया कि अगले जुम्मे से होने वाले निकाह में आतिशबाजी और बाजा का उपयोग नही किया जाएगा. कहा गया कि निकाह  रात्रि 11 बजे के बाद निक़ाह नही की जाएगी. किसी कारण देर होती है तो अगले दिन  सुबह फजर के नमाज के बाद ही होगी.  इस कानून को नहीं मानने वाले पर कमेटी द्वारा 5100 रुपये का जुर्माना एवं कमेटी से माफी मांगी जाएगी.   बताया गया कि इस फैशन के दौर में शादी विवाह में लोग अपने दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और हमारा इस्लाम यह कभी नहीं कहता है कि शादी विवाह में गाजे-बाजे एवं आतिशबाजी में फिजूल खर्च हो.   इस कानून को लागू करने को लेकर सभी के साथ बैठक की गई है और सभी का विचार विमर्श किया गया है य यह कानून को दिसंबर जुम्मे के दिन से लागू हो जाएगा. बैठक में निरसा क्षेत्र के 14 मस्जिदों के इमाम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे.