धनबाद- कोयला कारोबारी मैनेजर राय को हाईकोर्ट से मिली जमानत

धनबाद- कोयला कारोबारी मैनेजर राय को हाईकोर्ट से मिली जमानत

धनबाद. कोयला कारोबारी मैनेजर राय जेल से बाहर आ सकते हैं. हाईकोर्ट ने मंगलवार को मैनेजर राय को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया. निरसा निवासी मैनेजर बीते कई माह से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. गोविंदपुर पुलिस ने मैनेजर राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. सुरक्षा कारणों से मैनेजर राय को साहिबगंज में रखा गया है. कोयला कारोबारी राकेश ओझा ने गोविंदपुर थाने में निजी चैनल के मालिक अरूप चटर्जी और मैनेजर राय को नामजद आरोपी बनाते हुए रंगदारी एवं भयादोहन का आरोप लगाया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने अरूप चटर्जी को औपबंधिक जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया था. यह मामला सर्वोच्च न्यायालय भी गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. मैनेजर राय के अधिवक्ता शाहनवाज अब्दुल मल्लिक ने बताया कि मैनेजर राय के खिलाफ इस मामले के अलावा और दूसरा कोई मामला नहीं है. हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद मैनेजर राय जेल से बाहर आएंगे.