पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने में विधायक ढुल्लू महतो को डेढ़ साल सजा, मिली जमानत, जाएंगे हाईकोर्ट

धनबाद : सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने तथा पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित पांच लोगों को धनबाद कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है.

धनबाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो को इस माम्ललके में दोषी ठहराया है. हालांकि, अपील पर कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गयी है. वे इस फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे और सजायाफ्ता होने के बावजूद तकनीकी रूप से उनकी विधायकी बरकरार रहेगी और वे चनाव भी लड़ सकेंगे.  

ज्ञात हो कि 76 माह पूर्व कतरास थाना में 12 मई, 2013 को कांड संख्या 120/13 दर्ज हुआ था. वारंट के आलोक में बरोरा थाना की पुलिस राजेश गुप्ता को गिरफ्तार करने उसके निचितपुर आवास पहुंची. राजेश गुप्ता को पुलिस ने अपनी जीप में बैठाया और थाना ले जाने लगी. सूचना मिलने पर विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की कर राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टी से छुड़ा ले गये.

पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने के मामले में बरोरा थाना में तत्कालीन थानेदार रामनारायण चौधरी की शिकायत पर ढुल्लू महतो, गंगा साव, चुनचुन गुप्ता, बसंत शर्मा, रामेश्वर महतो सहित 35-40 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया. इस मामले में विधायक करीब 11 माह जेल में रह चुके हैं.