जिस ओपी लाल को कभी स्क्रैप मानते थे ढुलू, आज उनके भतीजे से हुई सुलह, जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के केस में मिली जमानत

धनबाद: जेल में बंद बाघमारा के विधायक ढुलू महतो को एक और मामले में जमानत मिल गई है. पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के मामले में विधायक को सोमवार को राहत मिली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. जबकि महिला नेत्री के साथ दुराचार के मामले में विधायक की जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है. इसी मामले के कारण ढुलू अभी जेल से नहीं छूट पाए हैं.  

क्या है मामला, जिसमें मिली जमानत

ढुलू महतो बनाम राजीव श्रीवास्तव के मामले में ढुलू की ओर से एडवोकेट एसएन मुखर्जी (माती दा), राधेश्याम गोस्वामी एनके सविता ने सोमवार को कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि मामले में समझौता हो‌ गया है. राजनीतिक साजिश के तहत यह मुकदमा दायर किया गया है.   जमानत अर्जी का विरोध करते हुए लोक अभियोजक बीडी पांडेय ने कहा कि मामला सुलह योग्य नहीं है. विधायक के विरुद्ध संगीन आरोप हैं. सुनवाई के पूर्व मामले के अनुसंधानकर्ता नीरज कुमार ने अदालत में हाजिर होकर कांड दैनिकी समर्पित किया. केस के आइओ ने कोर्ट के शोकॉज का जवाब देते हुए कहा कि विधि-व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण वह पिछली तारीख को कांड दैनिकी समर्पित नहीं कर पाए थे.

02 मार्च 2020 को दर्ज हुई थी ढुलू के खिलाफ एफआइआर 

उल्लेखनीय है कि कतरास के प्रियदर्शनी पथ निवासी व पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे के शिकायत पर  2 मार्च 2020 को  प्राथमिकी बरोरा थाना मेंं  विधायक महतो एवं सुभाष सिंह के विरुद्ध‌ दर्ज की गई थी.

दुष्कर्म के केस के कारण जेल से नहीं निकल सकते विधायक

ढुलू महतो 11 मई से धनबाद जेल में बंद हैं. उन पर करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं. ज्यादातर मुकदमों में जमानत मिल गई है. लेकिन, दुष्कर्म मामले के कारण राजीव श्रीवास्तव वाले केस में जमानत मिलने पर भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा.