वार्षिक मदरसा परीक्षा के अवसर पर परीक्षा केंद्रों के पास रहेगी निषेधाज्ञा लागू

धनबाद : अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने दं. प्र. सं. धारा 144 के तहत वार्षिक मदरसा परीक्षा 2019 (वर्ग वस्तानियां एवं फोकानिया) के परीक्षा केंद्र अभय सुंदरी बालिका उच्च विद्यालय धनबाद एवं धनबाद प्राणजीवन एकाडमी तथा मध्यमा परीक्षा 2019 के एसएसएलएनटी राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय, डीएवी उच्च विद्यालय एवं खालसा उच्च विद्यालय के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है.

वार्षिक मदरसा परीक्षा 2019 (वर्ग वस्तानियां एवं फोकानिया) के लिए दिनांक 14. 7. 2019 की रात्रि 12:00 बजे से एवं मध्यमा परीक्षा 2019 के लिए दिनांक 14. 7. 2019 की रात्रि 12:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी की है. वार्षिक मदरसा परीक्षा 2019 (वर्ग वस्तानियां एवं फोकानिया) दिनांक 15. 7. 2019 से आरंभ होकर 20. 7. 2019 तक एवं मध्यमा परीक्षा 15. 7. 2019 से आरंभ होकर 22. 7. 2019 तक संचालित होकर समाप्त हो रही है.

प्रथम पाली में पूर्वाह्न 9:45 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराहन 2:00 बजे से अपराहन 5:15 बजे तक प्रत्येक परीक्षा की तिथि को संचालित होगी. अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि इन परीक्षाओं के संचालन के दौरान बाहरी व्यक्तियों के परीक्षा केंद्र के समीप इकट्ठा होकर परीक्षार्थियों को गलत तरीके से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है.

साथ ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है. इसी प्रकार परीक्षार्थी भी प्रतिनियुक्त विक्षक को कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की जाए.