नई गाइडलाइन- होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि, रामनवमी में सार्वजनिक स्थानों पर समारोह नही होगा, जुलूस पर भी रोक

धनबाद. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के संदर्भ में नई दिशा निर्देश निर्गत की गई है.

इस संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमाशंकर सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए धनबाद जिला अंतर्गत राज्य कार्यकारिणी समिति, झारखंड द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारियों, धार्मिक एवं गैर धार्मिक संस्थानों/समितियों एवं जिले के आमजनों को जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देश दिया गया है.

दिशानिर्देश

1. होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर इत्यादि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. लोग परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर मे त्योहार मना सकते हैं.

2. सभी जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगी. सरहुल और रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकलना निषिद्ध होगा.

3. विशेष रुप से प्रतिबंधित सभी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित करने की अनुमति दी गई है.

4. काँटेन्मेंट जोन के बाहर पहले से अनुमति पर्याप्त सभी गतिविधियों को अनुमति दी गयी हैं.