दुष्कर्म मामले में आरोपी को 7 साल कैद

धनबाद : घरमेंघुसकर अकेली महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राघु रजवार को सात साल कैद की सजा सुनाई गई. अदालत ने राघु को धारा 376 में 7 वर्ष, धारा 457 में 3 साल, धारा 380 में 3 साल और धारा 323 में 1 साल कैद की सजा दी.

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इन धाराओं में कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. पीड़िता ने राघु रजवार पर रात में छत की टाली हटाकर घर में घुसने और जबरन दुराचार करने का आरोप लगाया था. साथ ही जेवरात और नकदी चुराने का भी केस किया था.

 

Web Title : 7 YEARS IMPRISONMENT TO ACCUSED IN RAPE CASE