हत्यारे पति को उम्र कैद, 10 हजार का जुर्माना

धनबाद : पत्नी की निर्मम हत्या करने के आरोपी बरदाहा-नवादा निवासी अशोक विश्वकर्मा को अदालत ने उम्र कैद एवं 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 2 जून को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने सत्रवाद संख्या 340/11 में सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए अशोक को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए सात जून की तारीख निर्धारित की थी.

हिसुआ बगोदर निवासी मुन्ना विश्वकर्मा की पुत्री लक्ष्मी की शादी वर्ष 09 में अशोक विश्वकर्मा के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होने लगा था. घटना से छह माह पूर्व अशोक लक्ष्मी को लेकर न्यू कालोनी रूसी बिहार स्थित लक्ष्मी के दादी के घर आया और उसे वहीं छोड़कर बॉम्बे चला गया. 22 नवम्बर 11 को वह बॉम्बे से वापस लौटा.

सुबह नास्ता के बाद लक्ष्मी अपना बाल संवार रही थी उसी वक्त अशोक ने कैंची से हमला कर उसे जख्मी कर दिया. अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी. मौके से लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया. मृतक की दादी अनपुरनी देवी के फर्दबयान पर प्राथमिकी जोगता थाना कांड संख्या 22/11 दर्ज की गई थी.

31 मई 011 को कांड के अनुसंधानक अशोक कुमार मंडल ने अशोक के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 24 अप्रैल 11 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया था.

Web Title : ACCUSED SENTENCED TO LIFE IN MURDER CASE