बायोमैट्रिक सिस्टम से मिलेगा पीडीएस दुकानों में लाभुको को राशन

धनबाद : सरकार ने आदेश के अनुसार 10 सितंबर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को बायोमेट्रिक सिस्टम से ही राशन दिया जाएगा.

एडीएम सप्लाई ने सभी डीलरों को लाभुकों की आधार सीडिंग कराकर डाटाबेस बनाने का निर्देश दिया है. बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण के पहले डीलरों को 15 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

एडीएम सप्लाई ने 19 अगस्त से प्रशिक्षण शुरू करने की जानकारी दी बैठक में अपर समाहर्ता आपूर्ति ने बताया कि सितंबर महीने से बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानों से अनाज का वितरण किया जाएगा. प्रत्येक पंचायत में निगरानी समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति में सदस्य के रूप में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निशक्त, तथा 2 साक्षरता कर्मी रहेंगे.

समिति अयोग्य लाभुक को चिन्हित करेंगी एवं उनका नाम हटाने की अनुशंसा भी करेगी साथ ही योग्य लोगों के नाम जोड़ने की भी अनुशंसा करेगी

Web Title : BIOMETRIC SYSTEMS WILL BENEFICIARY PDS RATION SHOPS