विधायक ढुल्लू के अपील पर टली सुनवाई

धनबाद : बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को नीचली अदालत में हुए एक वर्ष की सजा मामले में शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई टल गई अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की है.

25 फरवरी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत ने ढुल्लू समेत रंजीत महतो, विजय गोप, मंटू रवानी, भावेश कुमार पाठक, सुबोध कुमार ठाकुर, रामाशंकर तिवारी, आजाद खान को सड़क जाम कर यातायात बाधित करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद की सजा सुनाई थी.

जिसे विधायक ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी. तत्कालीन थाना प्रभारी महुदा विपिन कुमार की शिकायत पर ढुल्लू समेत नौ के विरुद्ध प्राथमिकी बाघमारा थाना कांड संख्या 242/05 दर्ज की गई थी.

प्राथमिकी के मुताबिक 18 अक्टूबर 05 को बिहारी यादव नामक व्यक्ति का शव फूलाटांड जाने वाली सड़क के किनारे बरामद हुई थी. पुलिस शव को जब्त कर ला रही थी ठीक उसी वक्त ढुल्लू महतो के नेतृत्व में लोगों ने सड़क जाम कर दिया था. पुलिस जीप की हवा निकाल दी थी व पुलिस कर्मियों पर हमला किया था.

Web Title : COURT HEARING ON APPEAL OF BAGHMARA MLA DHULLU MAHATO