डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह की जामानत की अर्जी ख़ारिज

धनबाद : नगर निगम के कार्यपालक अभियंता अरूण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने, अपहरण करने तथा सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 13 जुलाई से जेल में बंद डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह की जमानत की अर्जी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने खारिज कर दिया है.

डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को 13 जुलाई को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 115/16 में एकलव्य सिंह आत्मसमर्पण करने के लिए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत पहुंचे थे.

अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. डिप्टी मेयर के साथ उनके प्रतिनिधि राज आनंद सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज करते हुए उन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बैंक मोड़ थाना में डिप्टी मेयर तथा राज आनंद सिंह पर नगर निगम के कार्यपालक अभियंता अरूण कुमार सिंह के अपहरण करने, रंगदारी मांगने तथा सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है.

 

Web Title : DEPUTY MAYOR EKLAVYA SINGHS BAIL PLEA REJECTED