ढुल्लू मामले की अपील खारिज सजा बरकरार

धनबाद : अवैध शराब कारोबारी सहदेव महतो व उसके दो पुत्र को उत्पाद निरिक्षक की कस्टडी से छुड़ाने के मामले में आरोपी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा डिस्ट्रीक कोर्ट में दायर अपील खारिज हो गई एवं एक वर्ष का सजा बरकरार रहा. प्रधान एवं जिला सत्र न्यायधीश अंबूजनाथ की अदालत ने यह फैसला सुनाया.

आज की इस बहस में लोक अभीयोजक टीएन उपाध्याय ने सरकार के तरफ से बहस किया जबकि आरोपी ढुल्लू महतो के तरफ से वरीय अधिवक्ता ने पेरवी की. अवैध शराब बिक्रेता को कस्टडी से छुड़ाने के मामले में निचली अदालत ने ढुल्लू महतो को एक वर्ष की सजा पहले ही सुना चुकी है और आज के फैसले में उसे बरकरार रखा गया हैं.

धनबाद के एक अधिवक्ता मुकुल तिवारी ने बताया निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद ही ढुल्लू महतो हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे. विदित हो कि बाघमारा अंचल के उत्पाद निरिक्षक रामलीला रवानी शराब कारोबारी सहदेव महतो को अवैध शराब बेचने के मामले में हिरासत में लिया था. यह घटना 26 दिसम्बर 2006 की हैं.

Web Title : DHULU APPEAL DISMISSED SENTENCE INTACT