विधायक ढुलू मामला : अदालत ने मुकदमा वापस लेने से किया इन्कार

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी ने पुलिस कस्टडी से जबरन वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाकर ले जाने से संबंधित मुकदमे को वापस करने से साफ इन्कार कर दिया है. लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह एवं अपर लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने गुरुवार को संयुक्त रूप से अदालत में आवेदन देते हुए सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी और मुकदमा वापस लेने का निवेदन किया. .

बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, ललन किशोर प्रसाद एवं कैलाश लाला ने भी इसका समर्थन किया. दोपहर करीब तीन बजे दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार ने आदेश को सुरक्षित रखा. न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार ने बाद में शाम करीब साढ़े पांच बजे अभियोजन पक्ष की याचिका सिरे से खारिज कर दिया.

साथ ही उन्होंने सुनवाई की अगली तिथि 18 जनवरी तय कर की. अदालत ने जब अपना आदेश सुनाया उस वक्त विधायक ढुलू महतो मौजूद नहीं थे. उनके भाई एवं मजदूर नेता शत्रुघ्न महतो मौजूद थे. पिछले बहस के दौरान अदालत में आरोपी विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन उर्फ चुनमुन गुप्ता, गंगा साव, बसंत शर्मा उपस्थित थे.

सरकार द्वारा यह मुकदमा वापस लेने को लेकर अदालत ने तीखी टिप्पणी की. लोक अभियोजक अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों का रिश्ता बेहतर हो चुका है. सरकार यह मुकदमा वापस ले रही है. इस पर न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि 14 गवाही हो चुकी है, तब मुकदमा वापस ले रहे हैं. साथ ही यह भी कहा कि क्या दोनों पक्षों में रिश्ता बेहतर होने से क्या सरकार मुकदमा वापस ले लेती है!

 मारपीट एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का है आरोप

12 मई 2013 को बरोरा थानेदार आरएन चौधरी के बयान पर कतरास थाने में बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो सहित छह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसमें पुलिस के साथ मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, वारंटी को कस्टडी से छुड़ाने आदि आरोप लगाए गए थे. मामले में आरोपी ढुल्लू महतो को 11 महीने जेल में रहना पड़ा था. उनके अलावा इस केस में राजेश गुप्ता, गंगा साव, चुनचुन गुप्ता, बसंत शर्मा और रामेश्वर महतो को आरोपी बनाया गया था.

Web Title : MLA DHULU CASE : COURT REFUSED TO WITHDRAW CASE