अब 10 वर्षों के लिए मिलेगा फैक्ट्री लाइसेंस

धनबाद : राज्य में कारखाना लगानेवालों को अब हर साल लाइसेंस के लिए दफ्तरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. अब एक बार में ही 10 वर्षों के लिए लाइसेंस मिल सकेगा. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली 2016 जारी कर दी है.

इसके तहत अब अधिकतम 10 वर्ष तक की फीस जमा कर उतने वर्ष तक का लाइसेंस ले सकते हैं. धनबाद और बोकारो के कारखाना निरीक्षक एनके शिशु ने गुरुवार को अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि 30 जून तक फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन नहीं करनेवालों का लाइसेंस खुद-ब-खुद रद्द हो जाएगा.

नई नियमावली के अनुसार अब 50 कामगारों तक वाली फैक्ट्री के नक्शे का अनुमोदन उप मुख्य कारखाना निरीक्षक करेंगे. 50 कामगारों से अधिक की फैक्ट्री के नक्शे का अनुमोदन राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक करेंगे. कारखानानिरीक्षण ने बताया कि अभी तक नक्शे के अनुमोदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता था. संशोधित नियमावली में अब इसके लिए निबंधन शुल्क की 25 प्रतिशत राशि देनी होगी. विस्तार के लिए निबंधन शुल्क की 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी.

Web Title : NOW FACTORY LICENSE FOR 10 YEARS