राशन कार्ड के लिए पीआईएल

धनबाद: धनबाद के आरटीआइ कार्यकर्ता रणजीत सिंह परमार ने राशन कार्ड नहीं देने पर जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दर्ज करायी है.

याचिका में कहा है कि झारखंड के लोगों से फार्म भरवाकर पांच सालों तक राशन कार्ड नहीं दिया गया.

इस कारण एपीएल, बीपीएल सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं. केंद्र की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है.

याचिका पर बहस में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात कुमार झा ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा.

याचिका पर अगली सुनवाई 23.03.2015 को मुकर्रर की गयी है.

Web Title : PIL FOR RATION CARD BY RANJIT SINGH PARMAR