दुष्कर्म मामले में शिक्षक को 10 साल की सजा

धनबाद : स्कूलीछात्रा से दुष्कर्म के मामले में एक निजी स्कूल के शिक्षक शक्तिपदो बनर्जी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. विशेष जज अरुण कुमार राय ने पोक्सो एक्ट के तहत मंगलवार को सजा का एलान किया.

अदालत ने दुष्कर्मी शिक्षक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना के आदेश दिया कि 30 दिनों के अंदर यह राशि पीड़िता को सौंप दी जाए. अभियोजन पक्ष से प्रभारी पीपी अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की थी. अदालत ने शक्तिपदो को 22 जनवरी को आरोपी शिक्षक को पोक्सो एक्ट और धारा 376 (2 एफ) में दोषी करार दिया था.

पीड़िता के बयान पर 13 मई 2014 को सरायढेला थाने में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें कहा गया था कि सरायढेला के एक निजी स्कूल के शिक्षक शक्तिपदो ने छात्रा को स्कूल के बाथरूम में ले जाकर उससे दुराचार किया था.

Web Title : TEACHER SENTENCED TO 10 YEARS IN RAPE CASE