सिंदरी लाल भवन परिसर को किया गया कब्जामुक्त

सिंदरी : शहरपुरा बाजार स्थित लाल भवन परिसर को कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने रविवार को कब्जा मुक्त कराकर खाद कारखाना प्रबंधन को सौंप दिया. सिविल कोर्ट धनबाद ने वाद संख्या 4-77 में बेदखली का आदेश देते हुए नाजिर विजय कुमार तिवारी को कोर्ट के आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया था.

भारी पुलिस बल, महिला पुलिस, होमगार्ड, सिंदरी व बलियापुर थाना प्रभारी की तैनाती के बाद दंडाधिकारी की उपस्थिति में नाजिर ने डुगडुगी बजाकर कोर्ट के बेदखली आदेश का अनुपालन करवाया. रविवार को 11 बजे दिन से शुरू हुआ अभियान 4.30 बजे शाम तक चला.

नाजिर ने बताया कि लाल भवन परिसर में खाद कारखाना प्रबंधन ने 1957 में चार डिसमिल जमीन कोयला डिपो के लिए आवंटित किया था. लीज धारक ने लगभग दो सौ डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर कई एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोल दिया था.

1977 में खाद कारखाना प्रबंधन ने लीज रद कर दी. शुरू में लीजधारी सूरज सिंह और उनके निधन के बाद उनके पुत्र अशोक सिंह अधिवक्ता ने 39 वर्ष तक कोर्ट में मुकदमा लड़ा. निर्णय खाद कारखाना प्रबंधन के पक्ष में आया

Web Title : SINDRI RED BUILDING WAS TO OCCUPY THE PREMISES FREE