जमानत के बाद रिहा हुए डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह

धनबाद : हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह और राज सिंह बुधवार को धनबाद मंडल कारा से 43 दिन बाद रिहा हुए. दोनों को हाईकोर्ट ने 10-10 हजार रुपए के दो निजी मुचलकों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

आदेश की कॉपी बुधवार शाम 4:59  बजे फैक्स के जरिए धनबाद भेजी गई. औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एकलव्य और राज शाम बुधवार शाम को बाहर निकले. जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे.

जेल से निकलकर एकलव्य सिंह अपने वाहन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीधे अपने घर के लिए रवाना हो.

गौरतलब है कि 3 जुलाई को नगर निगम के कार्यपालक अभियंता अरुण सिंह ने डिप्टी मेयर एकलव्य और उनके साथी राज सिंह के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियंता ने दोनों पर रंगदारी मांगने और इनकार करने पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया था.

एकलव्य और राज ने 13 जुलाई को सीजीएम के कोर्ट में सरेंडर किया था. इंजीनियर की ओर से सुलहनामा दाखिल करने के बावजूद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया था.

बाद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद एकलव्य और राज की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसके आधार उन्हें जमानत मिल गई

Web Title : DEPUTY MAYOR EKLAVYA SINGH WAS RELEASED AFTER BAIL