तीन डॉक्टरों पर लगाया पांच लाख जुर्माना

धनबाद : गलत इलाज से प्रसूता का एक अंग सुन्न हो जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पीएमसीएच के दो डॉक्टर तथा पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम के एक डॉक्टर पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.फोरम ने सोमवार को आदेश पारित किया कि पीएमसीएच की चिकित्सक डॉ प्रतिभा राय, डॉ अरुण कुमार एवं निर्मल ड्रोलिया संयुक्त रूप से पांच लाख रुपए 60 दिन के अंदर पीड़िता को भुगतान कर दें.

साथ ही वाद खर्च के रूप में 15 हजार रुपए अलग से पीड़िता को दी जाय.फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य नरेश प्रसाद सिंह एवं पुष्पा सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित किया.पीड़िता प्रियंका लाल ने उपभोक्ता फोरम में पीएमसीएच की डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रतिभा राय, बेहोश करने वाले डॉक्टर अरुण कुमार एवं पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के डाक्टर निर्मल ड्रोलिया पर मुकदमा किया था.

केस के अनुसार, 28 सितंबर 2010 को स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रतिमा राय निर्मल रोलिया के निर्देश पर डॉक्टर अरुण कुमार ने बेहोशी की सूई दी थी. सूई लगाने के बाद दाहिना पैर सुन्न हो गया. कुछ दिनों के बाद दाहिना अंग पूरी तरह से बेकार हो गया.

Web Title : THREE LAKHS FINE IMPOSED ON THREE DOCTORS