मोटर सायकिल चोरी के आरोपी को कारावास एवं अर्थदंड

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लालबर्रा में मोटर सायकिल चोरी के आरोपी सिवनी के हड्डी गोदाम निवासी 33 वर्षीय नसीम उर्फ नस्सु पिता मो. युनुस खान को वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य अनुभव चौबे की अदालत ने दोषी पाते हुए धारा 379 भादंवि. के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले मंे अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.

घटना 01 जनवरी 2023 की है, जब लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम ददिया के मेले से अशोक महोबे चोरी हो गई थी. जिसके द्वारा आसपास तलाश करने पर भी जब मोटर सायकिल नहीं मिली तो उसके द्वारा थाना लालबर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें लालबर्रा पुलिस चोरी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था. विवेचना के दौरान चोरी हुई मोटर साइकिल पुलिस ने आरोपी नसीम उर्फ नस्सू से जप्त किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को  गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया था. मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : MAN JAILED FOR STEALING MOTORCYCLE, FINED