अंतरंग वीडियो बनाकर लड़की से आरोपी करता रहा बलात्कार, आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 50 हजार रूपये का अर्थदंड

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र गढ़ी के बलात्कार मामले में बैहर न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमान भू-भास्कर यादव की अदालत ने बलात्कार के दोषी गढ़ी थाना अंतर्गत चारटोला निवासी 21 वर्षीय आरोपी सतीश उर्फ संक्रांति झारिया को धारा 376(2)(एन), 376(3) भादंसं., धारा 5एल, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. के आरोप में से गुरूत्तर अपराध धारा 376(3) भादंसं. के आरोप में 20 (बीस) वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये का अर्थदंड एवं धारा 456 भा0द0सं0 में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

मामले मंे अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी. मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  पंजाब सिंह ने बताया कि 22 मार्च 2022 को अभियोक्त्री ने थाना गढ़ी में पहुंचकर इस आशय की सूचना दिया कि गांव के सतीश झारिया ने, करीब एक साल पहले उससे प्यार करने की बात कही थी. जिससे वह सतीश के साथ बात करने लगी थी. एक सितंबर 2021 को कक्षा दसवीं की तिमाही परीक्षा के दौरान एक दिन सतीश ने उसे अपनी मोटरसाईकिल में बिठाया और स्कूल से आमगहन के जंगल ले गया. जहां उसने उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती बलात्कार किया और घर लाकर छोड़ दिया. डर के कारण किसी को घटना नहीं बताई. कुछ दिन बाद फिर से उसे आमगहन जंगल ले गया और बताया कि पहली बार जो गलत काम किया था, उसका वीडियो बनाकर रखा है. सतीश ने अपने मोबाईल में वीडियो दिखाया और वायरल करने की धमकी देकर पुनः जंगल चलने के लिए कहा और उसके साथ बलात्कार किया. अश्लील वीडियो वायरल होने के डर से उसकी बात मानने लगी और किसी को नहीं बताई थी. 21 मार्च 2022 को रात में सतीश, अभियोक्त्री के घर में घुस गया. तब अभियोक्त्री ने अपनी मां और बहन को घटना के बारे में बताया. आरोपी के विरूद्व थाना गढ़ी में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया था. जिसमें गढ़ी पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया. प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश किये गये भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य, विवेचना के दौरान आई साक्ष्य एवं अभियोजन तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MAN SENTENCED TO 20 YEARS IN JAIL AND FINED RS 50,000 FOR RAPING MINOR GIRL