मोटर सायकिल चोरी के आरोपी को कारावास एवं अर्थदंड

बालाघाट. घर में घुसकर मोटर साईकिल चोरी करने के आरोपी लालबर्रा थाना अंतर्गत रमपुरी निवासी 26 वर्षीय संदीप पिता रेवाराम हल्लामोरे को वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने बताया कि 20 सितंबर 2022 की रात्रि लगभग 10. 39 बजे प्रार्थी पवन पंचेश्वर ने लालबर्रा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 सितंबर 2022 को रात्रि करीब 10 बजे खाना खाने के बाद घर के सभी लोग सो गये थे. वह अपने व्यक्तिगत काम के लिए अपने दोस्त धमेन्द्र छिप्पे की मोटर साईकिल क्र. एम. पी. 50, एम. एच. 2420 लेकर घर आया था और उसे अपने घर की छपरी में खड़ा कर दिया था. सुबह 5 बजे जब वह सोकर उठा तो मोटर साईकिल घर की छपरी में नहीं थी. उसे लगा कहीं मोटर साईकिल उसके दोस्त धर्मेन्द्र छिप्पे ने ले गया हो. उसके बाद उसने धर्मेन्द्र छिप्पे के घर जाकर मोटर साईकिल के बारे में पूछा तो धर्मेन्द्र ने बताया कि वह मोटर साईकिल नहीं लाया है, जिसके बाद वह और धर्मेन्द्र मोटर साईकिल को गांव एवं आसपास के गांव में ढूंढते रहे पर मोटर साईकिल कहीं नहीं मिली. जिससे चोरी होने की सूचना दी थी. जिसमें पुलिस ने चोरी का अपराध दर्ज कर विवेचना में आरोपी संदीप हल्लामोरे को गिरफ्तार किया था. जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई मोटर साईकिल क्र. एम. पी. 50, एम. एच. 2420 जप्त किया और आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया था. जिसमें आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था. जिसके बाद लालबर्रा पुलिस ने मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी संदीप हल्लामोरे को दोषी पाते हुए धारा 457 भादवि एवं 380 भादवि के अंतर्गत आरोपी को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.  


Web Title : MOTORCYCLE THEFT ACCUSED GETS JAIL TERM