जिले में 7 अगस्त तक लागु रहेगी धारा 144

बालाघाट. लोकसभा आम निर्वाचन अंतर्गत जिले में धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि बालाघाट जिला एक घनी आबादी वाला शहर होने के साथ-साथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है. जिले के कई हिस्से नक्सल प्रभावित होने के साथ ही अति संवेदनशील भी है. जिले में घटित होने वाली घटनाओं का संपूर्ण प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है. समय-समय पर जिले में विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन भी बना रहता है. जिलेवासियो द्वारा सभी धार्मिक त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं. परन्तु विगत वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आये है जब छोटे-छोटे विवादो पर साम्प्रदायिक एवं जातिगत मतभेद एवं प्रतिरोध की स्थितियां निर्मित हुई हैं. उन्होंने बताया कि साम्प्रदायिक एवं जातिगत प्रतिरोध तथा हिंसा की परिस्थितियों में असामाजिक तत्वो द्वारा सोशल मीडिया का दुरूपयोग भ्रम फैलाने, अफवाहो को प्रसारित करने तथा जातिगत एवं सामाजिक विद्वेश तथा हिंसा प्रेरित करने के लिए किया जाता हैं. इन समस्त कारणों से मानव जीवन और लोक संपत्ति की क्षति की संभावना होने से लोक शांति भंग होने की प्रबल संभावना होती है. इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने की अत्यंत आवश्यकता हैं.

जिसके चलते जिला दण्डाधिकारी कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने समस्त परिस्थितियों के मद्देनजर जिले में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने के उद्देश्य से आगामी 07 अगस्त तक धारा 144 लागू रखने के आदेश जारी किये है. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वाले पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में उचित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए है.  


Web Title : SECTION 144 WILL REMAIN IN FORCE IN THE DISTRICT TILL AUGUST 7