बालाघाट में धारा 163 लागु, एसडीएम ने जारी किए आदेश

बालाघाट. एसडीएम गोपाल सोनी ने बालाघाट और संपूर्ण बालाघाट अनुभाग में धारा 163 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है. 11 नवम्बर को जारी आदेशानुसार नगरीय क्षेत्र बालाघाट एवं अनुभाग अंतर्गत कुछ अपराधिक घटनाएं प्रकाश में आई. जिसमे कानून एवं शांति व्यवस्था बिगडने की प्रबल संभावना है. कानून एवं शांति व्यवस्था को कायम रखे जाने के उद्देश्य से विगत दिवस अनुविभागीय दंडाधिकारी गोपाल सोनी एवं नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा नगरीय क्षेत्र एवं अनुभाग का संयुक्त भ्रमण किया गया. जिसमें पाया गया कि नगरीय क्षेत्र एवं अनुभाग अंतर्गत आमजन, मकान मालिक, धार्मिक स्थलों की प्रबंधन समिति द्वारा बालाघाट जिले की किसी भी तहसील अथवा बालाघाट जिले के बाहर से आने वाले मुसाफिर (अस्थाई नागरिक) जो व्यापार, नौकरी एवं अन्य कार्यों से अनुभाग, नगरीय क्षेत्र में आकर बिना संबंधित थाने मे मुसाफिरनामा (मुसाफिरी) दर्ज कराये निवास कर रहे एवं जिसकी जानकारी संबंधित मकान मालिक, धार्मिक स्थलो के प्रबंधको द्वारा भी प्रशासन को नहीं दी जाती है. जिससे भविष्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बिगडने की प्रबल संभावना है. फलस्वरूप अनुविभागीय दंडाधिकारी गोपाल सोनी ने नगर व संपूर्ण बालाघाट अनुभाग में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. जिसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही के आदेश जारी किए गए है.


Web Title : SECTION 163 IMPOSED IN BALAGHAT, SDM ISSUED ORDERS