मासुम से दुष्कर्म के अपराधी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

बालाघाट. 4 वर्षीय मासुम दुष्कर्म को प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी किरनापुर थाना अंतर्गत मोहगांवकला निवासी 48 वर्षीय अनेन्द्र उर्फ कालु पिता जागोजी चौरे को बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) आनंद प्रिय राहुल ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी के. एल. वर्मा ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार 14 अप्रैल 2018 को किरनापुर थाना अंतर्गत मोहगांव कला में आरेापी अनेन्द्र उर्फ कालु चौरे ने मासुम को 2 रूपये का प्रलोभन देकर अपने साथ अपनी बाड़ी में ले गया था. जहां उसके साथ उसने मासुम के साथ दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म के बाद बेटी की हालत को देखकर मां ने पीड़िता बेटी के साथ पहुंचकर किरनापुर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें पुलिस ने धारा 376(2)(प) भा0दं0सं0 एवं धारा 3(बी)(सी) एवं 5(एम)(एन)/6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया था. विवेचना के दौरान किरनापुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मंे पेश करने के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया था. जिसके बाद पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. मामले की माननीय न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. जिसमें न्यायालय ने पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पेश किये गये तथ्य, परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : 10 YEARS RIGOROUS IMPRISONMENT FOR THE OFFENDER OF MAASUM RAPE