मारपीट के 3 आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सहलाम की अदालत ने आज 25 जुलाई को मारपीट के एक मामले में आरोपी चेनलाल, दिगंबर और शिवचरण को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और एक-एक हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है. न्यायालय में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी अखिल कुशराम ने बताया कि 21 जून 2013 को शाम 6 बजे जब फरियादी भाउलाल जब घर में था, तब आरोपी दिगंबर नगपुरे हाथ में उभारी लेकर आया और भाउलाल को अश्लील गालियां देते हुए उसके गाल में तमाचा मारा, जिसका भाउलाल द्वारा विरोध करने पर आरोपी दिगंबर ने अपने भाई शिवचरण और चेनलाल को बुलाया और तीनो मिलकर उसे उभारी से मारने लगे. जिसका बचाव करने आये सीताराम और जियालाल के साथ भी तीनो दिगंबर, शिवचरण और चेनलाल ने उनके साथ भी हाथ मुक्कों से मारपीट की. इस दौरान घर की महिला सुनीता के पहुंचने पर दिगंबर ने उसे उभारी से मारा और जान से मारने की धमकी आरोपियों द्वारा दी गई थी. मारपीट से सभी को शरीर के हिस्सो में चोटें आई थी. जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा हट्टा थाना में दर्ज कराई गई थी. जिसमें हट्टा पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण उपरांत आज माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा एवं अर्थदंड के दंड से दंडित करने का आदेश दिया गया.


Web Title : 3 ACCUSED OF BEATING SENTENCED TILL COURT RISES