कमिश्नर न्यायालय ने एसडीएम न्यायालय के आदेश पर लगाई आगामी आदेश तक रोक

बालाघाट. जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गर्रा के कोटवार भजनलाल पिता गोविंदराम गजभिये को 30 सितंबर 2019 को न्यायालय तहसीलदार, तहसील लालबर्रा द्वारा पद से पृथक करने का आदेश दिया था. जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव का हवाला देते हुए निर्णय पारित किया गया था. न्यायालय तहसीदार द्वारा पारित निर्णय में उल्लेख किया गया था कि कोटवार भजनलाल गजभिये द्वारा गर्रा स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 161/2 रकबा 0. 749 हे. मद आबादी गौठान में निर्मित बौद्ध विहार के पीछे नलजल योजना के नलकूप के पास कॉलम गढ्ढे खुदवाने से नलजल योजना का पाईप क्षतिग्रस्त होने व नलजल योजना प्रभावित होने के कारण ग्राम पंचायत से शिकायत प्राप्त मिली थी. जिसकी सुनवाई के दौरान तहसील न्यायालय ने पाया कि जहां कोटवार भजनलाल गजभिये द्वारा कार्य किया जा रहा था, उसकी स्थानीय निकाय से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. जो उसके स्वेच्छाचारिता को इंगित करता है और इस प्रकार उसके द्वारा म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के तहत निमित्त कोटवार द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है. इस प्रकार कोटवार पद पर रहते हुए अपने पदीय कर्तव्यों को ध्यान में न रखकर कर्तव्यों का उल्लंघन करने के कारण कोटवार भजनलाल गजभिये को गर्रा के कोटवार पद से पृथक किया जाता है.

इस आदेश के बाद कोटवार भजनलाल गजभिये ने तहसीलदार न्यायालय में अपील पेश करते हुए मामले की सुनवाई किये जाने की प्रार्थना की थी. जिसमें एसडीएम न्यायालय द्वारा कोटवार भजनलाल को राहत देते हुए 21 जनवरी 2021 को न्यायालय तहसीलदार, तहसील कार्यालय लालबर्रा के आदेश को रद्ध कर दिया था. जिसके खिलाफ ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव विकास मेश्राम द्वारा कमिश्नर न्यायालय जबलपुर में मामले की अपील की गई थी. जहां अधिवक्ता नितिन शुक्ला ने पैरवी करते हुए ग्राम पंचायत का पक्ष रखते हुए कोटवार भजनलाल गजभिये के खिलाफ किये गये तहसीलदार न्यायालय के दिये गये फैसले और एसडीएम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले पर अपने तर्क रखे. जिसकी सुनवाई करते हुए कमिश्नर न्यायालय ने एसडीएम वारासिवनी के कोटवार के पक्ष में दिये गये फैसले को मामले की पूर्ण सुनवाई तक रोक लगा दी है, वहीं मामले में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है.


Web Title : COMMISSIONERS COURT STAYS SDM COURT ORDER TILL FURTHER ORDER