बचपन की पहचान का युवक ने उठाया फायदा, अपहरण कर दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लालबर्रा के मामले में मोहल्ले के युवक ने बचपन की जान पहचान का फायदा उठाकर ना केवल नाबालिग से दुष्कर्म किया बल्कि उसे बदनाम करने की धमकी देकर उसका अपहरण कर उसे भगा ले गया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म करते रहा. जिसमें  वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने आरोपी लालबर्रा थाना अंतर्गत बहियाटिकुर निवासी 23 वर्षीय युवक राधेकृष्ण उर्फ दीनु पिता बेनीराम उईके को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार घटना 2020 की है, जब नाबालिग से बचपन की जान पहचान का फायदा उठाकर आरोपी युवक 06 मार्च 2020 को नाबालिग के साथ उसकी मर्जी के बिना उस समय दुष्कर्म किया जब वह  दीदी के साथ मंडई मेला देखने ग्राम गारापुरी गई थी. जहां आरोपी ने उसे खेत में बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया. जिसके बाद आरोपी युवक जब भी मौका मिलता उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. जिसके बाद युवक ने अगस्त 2019 में अभियुक्त नाबालिग को बदनाम करने की धमकी देकर सिवनी बुलाया. जब नाबालिग घर में बिना बताये 28 अगस्त 2019 को सिवनी गई तो वहां से आरोपी ने विवाह का प्रलोभन देकर उसे बहला-फुसलाकर हरियाणा ले गया. वहां कुछ महीने साथ में रखने के बाद उसे उत्तरप्रदेश ले गया और वहां से 5-6 फरवरी 2020 को नागपुर लेकर आया. जहां दोनों किराये के कमरे में रहते थे. अभियुक्त उससे विवाह करने को कहकर लगातार बलात्संग करता रहा. नाबालिग के घर से बिना बताये चले जाने पर चितिंत परिजनों ने जब उसका कोई पता नहीं चला तो लालबर्रा थाने में उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसमें पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें चल रहे विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : COURT SENTENCES YOUTH TO DEATH FOR KIDNAPPING, RAPING MINOR GIRL